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रेणुकास्वामी के शरीर पर 39 गंभीर चोटों का खुलासा, ऑटोप्सी रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी

रेणुकास्वामी हत्याकांड: एक्टर दर्शन और पवित्रा गौड़ा से जुड़े इस मामले में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इस मामले में नई जानकारी दी है।

रेणुकास्वामी मर्डर केस: कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता दर्शन के प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में ऑटोप्सी रिपोर्ट से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, रेणुकास्वामी के शरीर पर 39 चोटों के निशान मिले, जिनमें छाती की हड्डी का फ्रैक्चर और अन्य गंभीर चोटें शामिल हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए थे। इस मामले में चारों आरोपियों की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें अभिनेता दर्शन का नाम भी शामिल है।

रेणुकास्वामी, जो दर्शन का बड़ा प्रशंसक था, को कथित तौर पर उनकी लिव-इन पार्टनर पवित्रा गौड़ा को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में बेरहमी से मारा गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसके सिर पर गंभीर चोटें थीं और उसके कान के पर्दे को भी नुकसान पहुंचा था। इस दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है।

सेशन कोर्ट में पेश की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने कहा कि मृतक के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, जिससे स्पष्ट होता है कि उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मृतक का खून आरोपियों के कपड़ों और चप्पलों पर पाया गया।

अदालत ने जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने स्पष्ट किया कि पवित्रा गौड़ा के खिलाफ लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज करना उचित है। पवित्रा पर अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप हैं, और उनके खिलाफ मजबूत सबूत मौजूद हैं। जज ने कहा कि इस गंभीर अपराध के मद्देनजर जमानत न देना ही सही निर्णय है।

रेणुकास्वामी की तस्वीरें वायरल
इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें रेणुकास्वामी बिना शर्ट के जीवन की भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आरोपियों के एक मोबाइल फोन से मिली हैं, जो घटना स्थल पर ली गई थीं, और यह तस्वीरें घटना की गंभीरता को साफ तौर पर दर्शाती हैं।

रेणुकास्वामी के पिता शिवनागौड्रू ने इन तस्वीरों को देखकर गहरी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, ‘तस्वीर देखकर हमें समझ आता है कि हमारे बेटे को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जो यातनाएं उसने झेली, वो अकल्पनीय हैं।’

बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 231 गवाहों के बयान और तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद ने बताया कि चार्जशीट 3,991 पेजों की है, जिसमें सात वॉल्यूम और 10 फाइलें हैं। पुलिस ने इस केस में आरोपी दर्शन के खून से सने जूते भी बरामद किए हैं।

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