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नाबालिग चालक: डिप्टी सीएम का बेटा चालान का शिकार

राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे को पुलिस ने चालान काटा है। नाबालिग होने के बावजूद उन्होंने बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाई थी। इस यातायात नियम के उल्लंघन के लिए उन पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

Rajasthan Deputy CM Son Car Challan: राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा के बेटे पर मुसीबत तब आई जब बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाने के कारण पुलिस ने 7000 रुपये का चालान किया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग होने के बावजूद वह गाड़ी चला रहा था और सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, साथ ही वीडियो बनाने के लिए उसने हाथ में मोबाइल लिया हुआ था, जो नियमों का उल्लंघन है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। डिप्टी सीएम बैरवा ने अपने बेटे का बचाव करते हुए सफाई दी, हालांकि पुलिस ने इस पर सख्त कदम उठाते हुए चालान जारी कर दिया है।

डिप्टी ने किया बेटे का बचाव

बेटे का बचाव करते हुए प्रेमचंद्र बैरवा ने कहा कि कुछ बाहरी लोग मेरे बेटे को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, और उसे भी अच्छी गाड़ी देखने का मौका मिला। इस घटना में मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है और उसने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया।

किस वजह से कटा चालान?

राजस्थान पुलिस ने डिप्टी सीएम के बेटे पर बिना अनुमति गाड़ी में मॉडिफिकेशन करने के आरोप में 5000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सीट बेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना भी जोड़ा गया। इस तरह कुल 7000 रुपये का चालान काटा गया है।

नियम क्या कहता है?

मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार, यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके माता-पिता पर 25,000 रुपये तक का चालान किया जा सकता है। साथ ही, उस नाबालिग को 25 साल की उम्र तक गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

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